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संपत्ति पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: चार महीने की समय सीमा अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध या विक्रय विलेख (sale deed) को निष्पादन की तारीख से चार महीने के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता, तो इसे रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के तहत वैध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने महनूर फातिमा इमरान व अन्य बनाम विश्वेश्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व अन्य [2025 INSC 646] मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने धारा 23 और 34 का हवाला देते हुए कहा कि अचल संपत्ति से संबंधित किसी भी दस्तावेज का पंजीकरण चार महीने के भीतर होना चाहिए। केवल सीमित अपवादों में ही विलंब से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उचित कारण और जुर्माना आवश्यक है। प्रमुख बिंदु:  * समय सीमा का महत्व: केवल पंजीकरण होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए।  * देरी से पंजीकरण अवैध: देरी से या वर्षों बाद किया गया पंजीकरण संपत्ति का वैध हस्तांतरण नहीं करता।  * गैर-पंजीकृत अनुबंध: बिना पंजीकरण के बिक्री अनुबं...

एनबीसीसी झांसी में 710 करोड़ रुपये की लागत से दो भूखंड विकसित करेगी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने झांसी में दो भूखंड विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी झांसी-कानपुर राजमार्ग पर लगभग 12.28 एकड़ भूमि और मेडिकल कंपाउंड, कॉलेज रोड, कानपुर रोड में लगभग 1.07 एकड़ भूमि सहित दो भूखंड विकसित करेगी। दो भूखंडों का अनुमानित मूल्य 710 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी विकसित क्षेत्रों की व्यापक योजना, डिजाइन, निर्माण और विपणन के लिए जिम्मेदार होगी। विकास को राजस्व सृजन मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा।

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